जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव-2025, 19 अगस्त को मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन

दोआबा न्यूजलाइन

20 से 27 अगस्त तक लिए जाएंगे दावे और एतराज़, 3 सितंबर को होगी अंतिम प्रकाशना

जालंधर: पंजाब के राज्य चुनाव आयोग द्वारा 5 अक्टूबर, 2025 तक होने वाले जिला परिषद एवं पंचायत समिति के आम चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को अपडेट करने हेतु समय-सारिणी जारी की गई है। डिप्टी कमिश्नर- कम-जिला चुनाव अधिकारी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 3 मार्च, 2025 को पूर्व में प्रकाशित मतदाता सूचियों को राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त प्रोग्राम के अनुसार 1 सितंबर, 2025 की योग्यता तिथि के अनुसार अपडेट किया जाना है, ताकि सभी योग्य मतदाताओं को शामिल किया जा सके।

डीसी डॉ.अग्रवाल ने आगे बताया कि मौजूदा मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन 19 अगस्त 2025 को किया जाएगा, जिस पर दावे और आपत्तियां 20 से 27 अगस्त 2025 तक ली जाएँगी। उन्होंने बताया कि दावों और एतराज़ का निपटारा 1 सितंबर 2025 तक किया जाएगा और मतदाता सूचियों की अंतिम प्रकाशना 3 सितंबर को की जाएगी।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए नया वोट बनवाने वाले व्यक्ति की आयु योग्यता तिथि कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। योग्य मतदाता नया वोट बनवाने के लिए फॉर्म-1, किसी भी आपत्ति/वोट कटवाने के लिए फॉर्म-2 और मतदाता सूची में किसी भी संशोधन के लिए फॉर्म-3 में अपना आवेदन दाखिल कर सकते हैं। पंजाब पंचायत चुनाव नियम, 1994 के नियम 6(डी) के अनुसार, प्रत्येक दावे और आपत्ति के साथ एक रुपये फीस ली जानी है।

जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि फार्म नं. 1, 2 और 3 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा ये फार्म राज्य चुनाव आयोग, पंजाब चंडीगढ़ की वेबसाइट से भी ‘‘पंचायत चुनाव> वैधानिक फार्म’’ मद के अंतर्गत डाउनलोड किए जा सकते हैं।

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