HIT AND RUN कानून के विरोध में उतरे ट्रांसपोर्टर, ट्रक चालक,पम्पों पर मची हाहाकार

दोआबा न्यूज़लाईन (जालंधर/देश) सपना ठाकुर

जालंधर: केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश के कई राज्यों सहित पंजाब के सभी ट्रांसपोर्टर और ट्रक चालक भी हड़ताल पर उतर चुके हैं। इस कानून के विरोध में भारी रोष देखने को मिल रहा है। हड़ताल का असर पंजाब के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। हड़ताल के कारण राज्य के सभी पेट्रोल पंपों में पट्रोल और डीजल के लिए हाहाकार मचना शुरू हो गया है। अगर हम बात करें अपने शहर जालंधर की तो यहां हर पंप पर पेट्रोल -डीज़ल के लिए सुबह से लोगों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो चुकी हैं। लोग अपने वाहनों की टंकियां फुल करवा रहे हैं। यहां तक कि कई पेट्रोल पंपों पर तो पेट्रोल और डीजल के लिए लोग हाथापाई पर भी हो गए हैं।

बता दें हड़ताल को लेकर सरकार और तेल कंपनियां भी गंभीर हैं। ऐसे में इस हड़ताल से आम जरूरी सेवाएं प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार व तेल कंपनियां हड़ताल पर बैठे ऑपरेटरों से बातचीत कर रही हैं। उम्मीद है शाम तक कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन अगर रास्ता नहीं निकला तो हालात ओर बिगड़ने की संभावना जताई जा रही है। अगर ड्राइवरों की हड़ताल लंबी चली तो इसका असर मंडियों में भी देखने को मिलेगा। खासकर सब्जी मंडियों में इसका असर अधिक होगा, क्योंकि अधिकतर सब्जी बाहरी राज्यों से आती हैं।

हड़ताल में बैठे ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि दुर्घटनाएं कोई भी जानबूझकर नहीं करता। हादसे के बाद ड्राइवरों को अक्सर डर होता है कि अगर वे घायलों को अस्पताल ले जाने का प्रयास करेंगे तो उन्हें लोगों की भीड़ गुस्से में मार डालेगी। उनकी मांग है कि इस कड़े कानून को रद्द किया जाए।

जानें क्या है हिट एंड रन कानून

हिट एंड रन कानून के अनुसार अब अगर कोई वाहन किसी व्यक्ति को हिट करके भागने की कोशिश करता है तो दोषी ड्राइवर पर सात लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान कर दिया गया है। अब इस कानून के विरोध में देशभर के सभी गाड़ी चालक और ट्रांसपोर्टर खुलकर आ गए हैं।

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