जालंधर में कल रहेगा नो फ्लाई जोन: धारा 144 लागू, वजह जानने के लिए पढ़ें खबर…

ADC ने जारी किए आदेश

दोआबा न्यूज़लाईन (जालंधर/शहर/राजनीति)

जालंधर: पंजाब के जालंधर में कल यानि 24 मई को होने वाली प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी की रैली के चलते पुलिस ने शहर की सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रशासन द्वारा सड़क मार्ग पर ही नहीं बल्कि हवाई मार्ग पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पीएम की रैली को लेकर जालंधर प्रशासन द्वारा पूरे शहर को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है।

जिसको लेकर जालंधर के अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (एडीसी) मेजर डॉ. अमित महाजन ने फौजदारी संहिता 1973 (1974 एक्ट 2) की धारा 144 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जिला जालंधर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के सिविल रिमोट/पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम/ड्रोन/हेलीकॉप्टर (भारत के माननीय प्रधान मंत्री के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर/विमान के इलावा) आदि की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ADC द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह आदेश 24.05.2024 को दोपहर 1 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लागू रहेंगे।

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