जालंधर : होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय में बिना पहचान के किसी भी व्यक्ति के ठहरने पर लगा प्रतिबंध, जारी हुए आदेश
दोआबा न्यूजलाइन जालंधर : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने आदेश जारी किया है कि…