दोआबा न्यूजलाइन
जालंधर: जालंधर में भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश उत्सव के संबंध में जिला मैजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुछ जरुरी आदेश जारी किये हैं। जारी आदेशों के अनुसार 06.10.2025 और 07.10.2025 को शहर में निकलने वाली शोभा यात्रा के मार्ग और प्रकाश उत्सव से संबंधित धार्मिक समागम वाले स्थान के आस-पास मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
स्कूलों में छुट्टी का हुआ ऐलान
इसी के साथ डीसी डॉ हिमांशु अग्रवाल ने एक और आदेश जारी किया है। डीसी के अनुसार 06.10.2025 को दोपहर 2 बजे के बाद भगवान वाल्मीकि जी महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में शहर में निकाली जा रही शोभा यात्रा के मद्देनजर लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जालंधर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सीमा में स्थित स्कूलों, कॉलेजों और आई,.टी.आई. (सरकारी और निजी दोनों) में छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं।