परीक्षा संस्थानों और अस्पताल के नजदीक डी जे बजाने पर रोक

जालंधर : जिला अधिकारी डॉ हिमांशु अग्रवाल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा संस्थानों और अस्पतालों के नजदीक डी जे बजाने पर सख्त कार्रबाई के निर्देश दिए हैं।

जिला अधिकारी ने कहा कि विधियार्थियों और मरीजों के लिए शांतमयी माहौल सुनिश्चित बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के नजदीक डी जे न बजाने की सख्त हिदायत दी है। कहा डी जे बजाने पर जहाँ डी जे का सामान जब्त होगा , वहीं प्रबंधकों के खिलाफ सख्त कार्रबाई भी की जाएगी।

आगे जिला अधिकारी ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि लाउड स्पीकरों और प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने से भी विधियार्थियों को परीक्षाओं के दिनों में असुविद्या होती है। आगे उन्होंने कहा कि इन जगहों को पहले से ही नो साइलेंस जोन घोषित किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी डी जे और लाउड स्पीकर की आवाज़ जनता को परेशान करती है।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि परीक्षाओं और मरीजों की सेहत को देखते हुए ऐसी जगहों के आस – पास शांति बनाये रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने सम्बंधित विभागों को जोर देकर कहा , कि अगर इस सम्बन्धी मामला आए तो सख्त कार्रबाई करने में कोई गुरेज नहीं की जाए।

जिला अधिकारी ने डी जे मालिकों को मैरिज पैलेस में डी जे की आवाज निर्धारित सीमा के अन्दर रखने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि निर्देशों का पालन न होने पर सख्त कार्रबाई की जाएगी।

Related posts

जालंधर के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, LPG सिलेंडर, डीजल और पेट्रोल का मौजूद है काफ़ी स्टॉक: CP

मानव सहयोग स्कूल में “तनाव प्रबंधन” विषय पर आयोजित प्रशिक्षण सत्र

जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने 1 शराब तस्कर को किया काबू, 20 पेटी पंजाब किंग व्हिस्की ब्रांड शराब बरामद