पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद, 7 साल पुराने दुष्कर्म मामले में सुनाई गई सजा

दोआबा न्यूजलाइन

पंजाब : जालंधर के पादरी बजिंदर सिंह जो की अपने चमत्कारों के दावों से लोगों को अपनी और आकर्षित करता था, उसे अब जीरकपुर की महिला से दुष्कर्म मामले में मोहाली कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। पादरी बजिंदर सिंह सहित सात लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। बजिंदर को 7 साल पुराने रेप केस में सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 3 दिन पहले दोषी करार दिया था। इसके बाद उसे पटियाला जेल भेज दिया गया था।

बजिंदर पर आरोप है कि वह विदेश में बसाने का लालच देकर महिला को अपने घर ले गया। जहां पर उसने महिला से रेप कर वीडियो भी बनाई। महिला को उसने धमकी भी दी कि अगर विरोध किया तो वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगा। पादरी बजिंदर को सजा सुनाने के लिए कड़ी सुरक्षा में मोहाली कोर्ट लाया गया था। पीड़ित ने कहा कि ये केस 7 साल से दबा हुआ था, लेकिन वकीलों, पुलिस और कोर्ट ने इसमें जान डाल दी। सजा ऐसे समय पर हुई है, जब बजिंदर सिंह पर एक और यौन उत्पीड़न और एक अन्य महिला से मारपीट के मामलों में पेच फसा हुआ था।

क्या है पूरा मामला?
पादरी बजिंदर सिंह पर 2018 में रेप, मारपीट और धमकी देने के मामले में मोहाली के जीरकपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। जिसके बाद दिल्ली
एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में बजिंदर को जेल से जमानत पर छोड़ा गया। जिसके बाद 3 मार्च को कोर्ट ने बजिंदर और अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। 28 मार्च को मोहाली कोर्ट ने इस मामले में बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया। वहीं बाकी 5 आरोपियों, पादरी जतिंदर कुमार और अकबर भट्‌टी, राजेश चौधरी, सितार अली और संदीप पहलवान को बरी कर दिया। ट्रायल के दौरान एक आरोपी सुच्चा सिंह की मौत हो चुकी है।

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