Lok Sabha Election: शराब के परिवहन,भंडारण, खरीद-बिक्री पर प्रशासन की तीखी नजर-DC

मतदाताओं को लुभाने के लिए अवैध शराब का उपयोग करने पर होगी सख्त कार्रवाई

मैरिज पैलेस मालिकों को संबंधित अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना राजनीतिक समारोहों की मंजूरी न देने के निर्देश

जालंधर: जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिले में शराब के परिवहन, भंडारण, खरीद और बिक्री पर प्रशासन कड़ी नजर रख रहा है और मतदाताओं को लुभाने के लिए अवैध शराब के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां जिला प्रशासकीय परिसर में आबकारी विभाग के अधिकारियों और एल-17 लाइसेंस धारकों, शराब की दुकानों के मालिकों, वाइन सैलरो/गोदाम मालिकों, मैरिज पैलेस मालिकों, लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां मालिकों आदि के साथ एक बैठक के दौरान जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान अवैध शराब के उपयोग को रोकने के लिए आबकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की टीमें गठित की गई हैं, जिनके द्वारा जिले भर में शराब की आपूर्ति एवं बिक्री पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा चौकसी के लिए उड़नदस्ते और स्टैटिक सर्विलांस टीमें भी गठित की गई है।

जिला चुनाव अधिकारी ने एल-17 लाइसेंस धारकों, शराब दुकान मालिकों, वाइन सेलर /गोदाम मालिकों, मैरिज पैलेस मालिकों, लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां मालिकों से लोकसभा चुनाव के दौरान आर्दश चुनाव संहिता का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शराब की बिक्री एवं भंडारण के लिए जो कोटा निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार शराब का रिकार्ड मैनटेन किया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अगर कोई शराब की अवैध कार्रवाई में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मैरिज पैलेस मालिकों को निर्देश दिया कि वह संबंधित अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी राजनीतिक सभा की अनुमति न दें।

वहीं डीसी ने यह भी कहा कि किसी भी गोपनीय सूचना के आधार पर या समय-समय पर की जाने वाली छापेमारी के दौरान अवैध शराब या निर्धारित सीमा से अधिक शराब की बिक्री या भंडारण के मामले में नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बेवजह किसी को परेशान नहीं किया जाएगा लेकिन शरारती तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिला चुनाव अधिकारी ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव के दौरान अवैध शराब के उपयोग एवं बिक्री पर पूर्णतया रोक लगाने हेतु शराब के कारोबार से जुड़े व्यक्तियों के स्टॉक का निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि जिले में शराब की आवाजाही पर पूरी निगरानी रखी जाए। उन्होंने पुलिस विभाग की टीमों के साथ-साथ उत्पाद विभाग के अधिकारियों को भी शहर के प्रमुख स्थानों और एंट्री पॉइंट पर वाहनों की जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) लखविंदर सिंह, एस.पी. जसरूप कौर बाठ, एडीसीपी आबकारी विभाग के अधिकारी सुखविंदर सिंह भी उपस्थित थे।

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