ध्वनि प्रदूषण और राशन को लेकर जालंधर प्रशासन के आदेश जारी, पढ़ें

दोआबा न्यूजलाइन

जालंधर : भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के दौरान जालंधर प्रशासन द्वारा समय-समय पर जानकारी दी जा रही है, इसी कड़ी में अब शहर में ध्वनि प्रदूषण और राशन के स्टोरेज को लेकर भी अहम आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण न करने के लिए अपील की है।

सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर रात में किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण हुआ तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ वाहनों पर लगे बड़े हॉर्न्स भी रात दस बजे के बाद न बजाने के आदेश दिए गए हैं। मैरिज पैलेसों और होटलों में ढोल सहित अन्य चीजों से उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर भी रोक लगाई गई है।

आम जनता को जागरूक करते हुए डीसी डॉ हिमांशु अग्रवाल ने कहा है कि संयम और सोच-समझकर ही राशन की खरीदारी करे। उन्होंने कहा कि किसी को घबराकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आपातकालीन स्थितियों के दौरान पंजाब सरकार जनता को प्रत्येक प्रकार की सहायता और समर्थन प्रदान करती है। जालंधर प्रशासन किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि आवश्यक वस्तुओं सहित किसी भी चीज की जमाखोरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि कोई व्यक्ति जमाखोरी या कालाबाजारी करता पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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DC डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने नागरिकों से की संयम से खरीदारी करने की अपील