मेडिकल स्टोरों में CCTV लगाने हुए अनिवार्य

इसके बिना नहीं बेची जा सकेंगी प्रतिबंधित दवाएं

CCTV कैमरों की रिकार्डिंग कम-से- कम एक महीना यकीनी बनाएं: अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट

दोआबा न्यूज़लाईन

जालंधर: अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर मेजर डॉ. अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जालंधर ज़िले की सीमा में पड़ते सभी मैडीकल स्टोर के मालिकों को आदेश जारी किए है कि बिना सी.सी.टी.वी. कैमरों की निगरानी से पाबंदीशुदा दवाएँ ( Scheduled X and H) की बिक्री नहीं करेंगे।

इस सम्बन्धित सभी मैडीकल स्टोर के मालिक अपने- अपने प्रतिष्ठान में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने सुनिश्चित बनाएगें और पाबंदीशुदा ( Scheduled X and H) दवाओं की बिक्री इन कैमरों की निगरानी में यकीनी बनाएगें। इन कैमरों में कम से-कम एक महीने तक की रिकार्डिंग होनी चाहिए। यह आदेश 10-07-2024 से 09-09-2024 तक लागू रहेंगे।

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