जालंधर में नाबालिगों की लापरवाही से हो रहे कई जानलेवा हादसे, फिर भी टीन एजर्स को गाड़ियां दे रहे अभिभावक

दोआबा न्यूज़लाइन

25 हजार रुपए जुर्माना और तीन साल की कैद का नियम, लेकिन किसी केस में चालान काटने के आलावा कोई कार्रवाई नहीं

जालंधर: जालंधर शहर में लगतार नाबालिगों द्वारा तेज रफ़्तार में टू व्हीलर चलाने के कारण कई जानलेवा हादसे हुए हैं। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के नियम के अनुसार ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। इस नियम के अनुसार अगर पेरेंट्स नाबालिग बच्चे को टू व्हीलर देते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार 25 हजार रुपए जुर्माना और तीन साल की कैद हो सकती है। लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक किसी भी पैरेंट्स पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस कारण कई नाबालिग बच्चे अपनी जान गवां रहे हैं और बढ़े हादसों का कारण भी बन रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग व अन्य ट्रैफिक नियमों का चालान तो काट देती है। लेकिन नाबालिगों की लापरवाही के कारण हो रहे हादसों के बाद उनके पैरेंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टा दूसरे वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है।

वहीं इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए स्टेट लेवल रोड सेफ्टी कमेटी मेंबर विनोद अग्रवाल बताया कि रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग में नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने का मुद्दा भी कई बार उठाया जा चुका है। पुलिस ने कुछ समय पर पहले सख्ती की थी और फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अगर उस समय बच्चों के अभिभावकों के चालान किए होते और उन्हें मोटा जुर्माना लगाया होता तो समस्या काफी हल हो जानी थी। सख्ती केवल कुछ समय के लिए ही नजर आई। पुलिस अगर स्कूलों के बाहर नाकाबंदी करके चैक करे तो सैकड़ों ऐसे बच्चे होगें, जो 18 साल से कम उम्र के हैं और वाहन चला रहे हैं। इसका एक ही हल है कि ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू किया जाए।

इस सम्बन्ध में एडीसीपी ट्रैफिक गुरबाज सिंह से भी बातचीत की गई।
सवाल-नाबालिगों को टू व्हीलर देने पर चालान करने को क्या नियम है?
जवाब-केवल चालान ही कर रहे हैं।
सवाल-अभी तक कितने नाबालिगों के अभिभावकों को 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया?
जवाब-ट्रैफिक नियमों के मुताबिक हर रोज नाबालिगों के चालान किए जा रहे हैं। जिस नियम का उल्लंघन नाबालिग ने किया है। उसी के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है।
सवाल-नाबालिगों के अभिभावकों पर कभी कार्रवाई की है?
जवाब-नाबालिग जो टू व्हीलर चलाते हैं। उन्हें इंपाउंड किया जाता है और जुर्माना लगाया जाता है।
सवाल-नाबालिग द्वारा किए गए हादसे में किसी अभिभावक पर कार्रवाई की गई है?
जवाब-नहीं, केवल चालान ही करते हैं।

चार दर्दनाक हादसे (जिनमें नाबालिगों ने अपनी जान गवाईं, न तो अभिभावकों पर हुई कार्रवाई और न ही लागू कर सके सही से नियम)
20 दिसंबर 2023 में हरभजन अकादमी के 16 साल के यंग क्रिकेटर की डीएवी फ्लाईओवर पर ट्रक की टक्कर में मौत। कोई कार्रवाई नहीं
-28 मई 2024 तेज रफ्तार कार, जिसको नाबालिग चला रहा था ने चार लोगों को घायल किया कोई कार्रवाई नहीं
-30 मार्च 2025: चार नाबालिग दोस्तों की सड़क दुर्घटना में 4 की मौत (उम्र 13–15) किसी पर कोई कार्रवाई नहीं

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