ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस की वैधता को लेकर अहम खबर

दोआबा न्यूज़लाईन (देश/जानकारी)

देश: सड़क परिवाहन मंत्रालय की तरफ से विभिन्न कैटगरी के लाइसेंस होल्डर लोगों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। जिन उपभोक्ताओं के ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस की डेट जल्द ही ख़त्म होने वाली थी। सड़क मंत्रालय ने उनके लाइसेंस की वैधता बढ़ाकर उन्हें बड़ी राहत प्रदान की है। मंत्रालय ने लाइसेंस की डेट 29 फरवरी 2024 तक की कर दी है। यह आदेश लोगों को होने वाली कठिनाइयों की वजह से लिया गया हैं। जिन लाइसेंसों की डेट 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो गई है इस आदेश के बाद लाइसेंस वैलिड माने जाएंगे।

सड़क परिवाहन मंत्रालय और हाईवे मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस फैसले को लागू करने को कहा है। सड़क मंत्रालय ने यह फैसला इसीलिए लिया है क्योंकि कुछ लोगों को अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। टेक्निकल इश्यू के चलते लोग अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करवा पा रहे थे। सड़क परिवाहन और राज्य मंत्रालय अपनी सारथी ”पोर्टल” में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों के चलते लाइसेंस की डेट बढ़ा दी है।

इसके साथ ही बता दें कि अब इस आदेश के बाद ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी उनको वैलिड माना जाएगा साथ ही इनको कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। बल्कि बिना किसी जुर्माने के लाइसेंस वैध माना जाएगा।

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