केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से 7 दिन में मांगा जवाब

दोआबा न्यूज़लाईन

दिल्ली : दिल्ली शराब घोटाला मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने CBI को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। केजरीवाल की ओर से सोमवार (1 जुलाई) को याचिका दाखिल की गई थी।

केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उनको 3 दिन के लिए CBI की रिमांड पर भेजा गया था। फिलहाल केजरीवाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2 साल पहले दर्ज मामले में केजरीवाल 6 महीने समन किया गया था। केजरीवाल के वकील ने कहा कि वे कोई आंतकवादी नहीं है न ही उनके देश छोड़कर भागने कि आशंका है।

अरविन्द केजरीवाल ने कोर्ट रूम में ये दलीलें दीं

पहला पॉइंट, गिरफ्तारी की जरूरत है। CBI का मुझे जून में गिरफ्तार करने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि उनकी FIR अगस्त 2022 की है। फिर अप्रैल 2023 में बुलाया गया। 9 घंटे तक पूछताछ की गई। उसके बाद से अब तक कुछ नहीं हुआ।
2022 की FIR पर अप्रैल 2023 में पूछताछ हुई, फिर उन्हें जून 2024 में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की कोई जल्दी या जरूरत नहीं थी। गिरफ्तारी में कुछ कारण, कुछ आधार भी बताए जाने चाहिए। वे पहले से न्यायिक हिरासत में हैं।
जमानत याचिका दायर की गई या नहीं, इस पर कहा गया, हम दायर कर सकते हैं। हम जमानत के हकदार हैं। हम याचिका दायर करेंगे, लेकिन अभी तक हमने इसे दायर नहीं किया है।

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