CP धनप्रीत के आदेश, प्रेगाबालिन कैप्सूल बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने पर रोक

दोआबा न्यूज़लाइन

बिना लाइसेंस के रखने, तय मात्रा से ज़्यादा रखने/बेचने पर रोक

जालंधर: जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने इंडियन नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले इलाके में बिना लाइसेंस के प्रेगाबालिन कैप्सूल खरीदने/बेचने, तय मात्रा से ज़्यादा रखने/बेचने और बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने पर रोक लगा दी है।

यह आदेश 26.11.2025 से 25.01.2026 तक लागू रहेगा।

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