पंजाब के लोगों को बड़ी राहत, अब रजिस्ट्री से NOC की शर्त खत्म, राज्यपाल ने लगाई मोहर

दोआबा न्यूज़लाईन

पंजाब : पंजाब से बड़ी ख़बर सामने आई है, जहां रजिस्ट्ररी से एनओसी को लेकर जनता को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। क्योकि अब रजिस्ट्री से NOC की शर्त को खत्म कर दिया गया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाएगी। इतना ही नहीं इस कानून के लागू से अवैध कालोनियां काटने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन पर जहां मोटा जुर्माना लगेगा। वहीं, दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा भी होगी।

पंजाब विधानसभा में तीन सितंबर में पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024′ विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके बाद यह बिल राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा गया था। हालांकि इसमें एक बात साफ है कि इस आदेश अवैध कालोनियां रैगुलर नहीं होगी, बल्कि केवल प्लॉट ही रैगुलर हो पाएंगे।

बताते चलें कि भविष्य में अवैध कालोनियां न काटी जा सके, इसके लिए सरकार ने सख्त फैसला लिया है। ऐसे में नियम तोड़ने वालों पर सरकार कम से कम 25 लाख से लेकर पांच करोड़ तक जुर्माना लगाएगी। कम से कम पांच साल की सजा भी हेागी। जिसे बढ़ाकर दस साल तक भी किया जा सकता है।

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