दोआबा न्यूज़लाईन
दिल्ली : शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन पर बैठे किसानों को बड़ी रहत मिली है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हरियाणा पुलिस द्वारा लगाई गई सात लेयर की बैरिकेडिंग को एक सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया है। जजों ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से बैरिकेड हटाने के लिए एक-दूसरे के साथ समन्वय करने को भी कहा है।
यह फैसला स्थानीय लोगो और व्यपारियों के कारण लिया गया है। उनका कहना है कि इससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। नाकेबंदी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कारोबार ठप हो गया। छात्रों और स्थानीय लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। इसीलिए यह निर्देश जारी किये गए है। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि जब शंभू में स्थिति शांतिपूर्ण है तो किसानों को आगे बढ़ने से रोकने का कोई अर्थ नहीं है।
किसानों द्वारा केंद्र सरकार से मांग की जा रही है और उन्हें जाने दिया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि बैरिकेडिंग हटाने से किसानों के लिए राज्य में प्रवेश करना और एसपी ऑफिस का घेराव करना आसान हो जाएगा। जजों ने कहा कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है और किसानों को हरियाणा में प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता। इसी के साथ जजों ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को कानून कि बहाली के लिए सख्त निर्देश जारी किये है।