पंजाब : नदियों-नहरों में नहाने पर लगी रोक, आदेश लागू

दोआबा न्यूज़लाईन

पंजाब : सतलुज दरिया और रूपनगर जिले की सीमा के भीतर अन्य सभी नदियों-नहरों और सुयो में बच्चों के नहाने और घूमने में प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर पूजा सियाल ने जारी किया है। इस सबंध में जानकारी देते हुए पूजा सियाल ने कहा की मानसून और गर्मियों के सीजन में बच्चे नहाने के लिए नहरों में जाते है, लेकिन कई बार पीछे से पानी का स्तर बढ़ जाता है और कई दुर्घटना का शिकार हो जाते है। इसी वजह से यह आदेश लागू किये गए है। इन दिनों में पहाड़ों पर बारिश हो रही है, जिससे भाखड़ा बांध में पानी तेजी से आ रहा है। और भाखड़ा बांध में जल स्तर बढ़ने के कारण भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड भी सतलुज दरिया-नहरों में पानी छोड़ रहा है।

इसीलिए धारा 144 के तहत सतलुज दरिया/जिला रूपनगर की सीमा के भीतर आने वाली अन्य सभी नदियों-नहरों और सुयों में बच्चों और किसी का भी आना-जाना वर्जित कर दिया गया है। इसी के साथ वहां पर जाकर नहाने पर भी रोक लगा दी गई है। यह आदेश 2 सिंतबर 2024 तक लागू रहेंगे।

Related posts

गोलीबारी के बाद जालंधर पुलिस ने लंडा गैंग के दो गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया; 7 हथियार बरामद

पंजाबी रैपर शुभ UN के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हुए नियुक्त

पंजाब की चार विधानसभा की वोटिंग पर update