AAP नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर करारा झटका, नहीं मिली जमानत, 18 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

दोआबा न्यूज़लाईन (नई दिल्ली/राजनीति)

नई दिल्ली: आबकारी घोटाले से‌ जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे आप पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज उन्हें उनके मामले की सुनवाई करते हुए उनकी जमानत की अर्जी नामंजूर कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

बता दें कि अभी बीते कल ही सिसोदिया ने एक चिट्ठी लिख अपने क्षेत्रवासियों से जल्द बाहर मिलने की बात कही थी। लेकिन इसी बीच आज सिसोदिया की जमानत न मंजूर करते हुए कोर्ट ने उन्हें एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। दरअसल शराब नीति केस को लेकर तिहाड़ जेल में बंद उनकी हिरासत आज 6 अप्रैल को खत्म हो रही थी। इसे लेकर ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था।

गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट में 2 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। तब सिसोदिया ने कोर्ट से कहा था, ‘मुझे जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेरे खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। जिससे अब मेरी तरफ से जांच में बाधा डालने या सबूत मिटाने की कोई संभावना नहीं है।’ उस समय सिसोदिया ने स्पेशल जज एम के नागपाल के सामने यह भी कहा था कि अगर अदालत उन्हें जमानत देने का फैसला करती है तो वह अदालत की किसी भी शर्त का पालन करने को तैयार हैं। बता दें कि सिसोदिया शराब नीति केस में 26 फरवरी 2023 से तिहाड़ में बंद हैं।

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